
रोहतक, 25 अगस्त . हरियाणा के रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है. रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मंजूर हुई है. जेल से निकलकर राम रहीम सिरसा पहुंचेगा. राम रहीम इसके पहले 16 बार जेल से बाहर आ चुका है.
इसके पहले 26 मई को गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिली थी. इसी साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल मिली थी, जिसके बाद वह 15 फरवरी को वापस सुनारिया जेल लौटा था.
गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. विपक्षी दलों और कई सामाजिक संगठनों ने पहले भी इस पर आपत्ति जताई है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि पैरोल नियमों के तहत दी जाती है. 15 सितंबर, 2025 को भी राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली थी. गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को दो साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल यानी कुल 20 साल की सजा सुनाई थी.
पैरोल के दौरान अधिकांश रिहाई के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रहा. सिरसा में मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा संगठन के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों सहित कई उत्तरी राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं.
वहीं, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर Supreme Court ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने राम रहीम और सीबीआई से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 16 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी. Supreme Court ने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल नहीं की है. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को Supreme Court में चुनौती दी गई है. यह नोटिस 10 अगस्त को जारी किया गया था.
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ओपी/एएस