मेरठ के नीला ड्रम मामले में मुस्कान और साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान

नई दिल्ली, 30 सितंबर . उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने पति की हत्या कर उसके शव को नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में छिपाने के आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने यह फैसला सुनाया है.

इस मामले में सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा. बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में जुलाई 2025 में ट्रायल शुरू हुआ था. इस दौरान लगभग 13 महीनों तक चली कोर्ट बहस में 126 तारीखों के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए. मृतक सौरभ राजपूत के परिवार ने कोर्ट से दोनों आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है.

मृतक सौरभ राजपूत के भाई राहुल ने समाचार एजेंसी से कहा, “हम शुरू से यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा. हमने शुरू से एक ही मांग रखी है कि जो उन्होंने हमारे भाई के साथ किया, वो उनके साथ हो. उन्हें कम से कम फांसी होनी चाहिए.”

उन्होंने कहा कि हम लगभग डेढ़ साल से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि भाई की हत्या के बाद उनका काम लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है. अदालत के लिए सुबह 11 बजे निकलना और शाम करीब 5 बजे घर लौटना होता है. राहुल ने बताया कि 11 दिन वे खुद और 9 दिन उनकी मां को पेश होना पड़ा है. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी पेश हुए हैं.

राहुल ने बताया कि इस मामले में कुल 22 गवाह हैं, जिन्होंने अदालत में गवाही दी है. उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि हमारी शुरू से उम्मीद यही है कि दोनों को फांसी होनी चाहिए. राहुल ने कहा कि अगर जिला अदालत से दोनों दोषियों को कम सजा मिली तो हम हाई कोर्ट से लेकर Supreme Court तक जाएंगे.

सौरभ राजपूत हत्याकांड नीले ड्रम की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना था. सौरभ की लाश उसके ही घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिली थी. पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर सौरभ की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में भरने का आरोप है. पिछले साल 19 मार्च को पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

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एमएस/डीकेपी