पटना : कोचिंग संस्थान में झड़प मामला, फैसल खान की अंतरिम सुरक्षा 3 जुलाई तक बढ़ी

पटना, 30 जून . बिहार के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद के साथ चल रहे कानूनी विवाद के मामले में ‘खान सर’ के नाम से चर्चित फैसल खान को मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट से अंतरिम राहत मिली.

अदालत ने फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, गिरफ्तारी समेत किसी भी सख्त कार्रवाई से तीन जुलाई तक सुरक्षा दी.

जांच अधिकारियों से और दस्तावेज मांगने के बाद अदालत ने आगे की कार्यवाही 3 जुलाई तक के लिए टाल दी.

सुनवाई के दौरान, अदालत ने पुलिस को घटना से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी और फैसल खान के निजी बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर आगे विचार तभी किया जाएगा, जब ये दस्तावेज रिकॉर्ड पर आ जाएंगे. उस समय तक फैसल खान को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिलती रहेगी.

यह मामला फैसल खान और रोशन आनंद के कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार, 2 जून की रात दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ गया, जिससे इलाके में तोड़फोड़ हुई. पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि घटना के दौरान हवा में गोलियां चलाई गईं.

विरोधी गुट के सदस्यों का आरोप है कि फैसल खान के निजी सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ में दहशत फैलाने और डराने-धमकाने के लिए गोलियां चलाईं. ये आरोप चल रही जांच का हिस्सा हैं.

घटना के बाद, पटना पुलिस ने फैसल खान, रोशन आनंद, उनके सुरक्षाकर्मियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने जैसे आरोपों सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की.

फायरिंग में कथित तौर पर शामिल दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

पिछले एक महीने में कानूनी कार्यवाही में कई घटनाक्रम हुए हैं. फैसल खान ने पहले 9 जून को अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था.

दूसरी तरफ, रोशन आनंद को 15 जून को नियमित जमानत मिल गई थी. इस मामले में फैसल खान की शिकायत में रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव का नाम भी आरोपियों में शामिल था.

विवाद के दौरान, खबर आई कि प्रिंस यादव की नेपाल में मौत हो गई.

मामले की जांच जारी है और उम्मीद है कि पटना अदालत 3 जुलाई को पुलिस की अपडेटेड केस डायरी और बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट देखने के बाद फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करेगी.

डीकेएम/एबीएम