
पटना, 26 सितंबर . भाजपा एमएलसी शीला पंडित ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की नेता एवं सांसद मीसा भारती के खिलाफ जमुई की पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिवार की तस्वीर कथित तौर पर मीडिया के समक्ष सार्वजनिक करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है.
आवेदन में कहा गया है कि मीसा भारती द्वारा जमुई की पीड़ित नाबालिग बच्ची के परिवार की तथाकथित तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष सार्वजनिक रूप से उजागर की गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट/प्रसारित की गई.
आवेदन के अनुसार, तस्वीर सार्वजनिक किए जाने और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने से पीड़ित नाबालिग बच्ची एवं उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक होने की स्थिति उत्पन्न हुई है. इससे पीड़ित बच्ची की निजता, गरिमा एवं सुरक्षा प्रभावित होने की गंभीर आशंका है.
शीला पंडित ने आवेदन में कहा है कि यह कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 23 एवं किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. आवेदन में पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) का भी उल्लेख किया गया है.
आवेदन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष तस्वीर सार्वजनिक किए जाने तथा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने से संबंधित सभी वीडियो फुटेज, फोटो, सोशल मीडिया पोस्ट, यूआरएल एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है.
इसके साथ ही पीड़ित नाबालिग बच्ची एवं उसके परिवार की पहचान, निजता और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने तथा मामले में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष एवं शीघ्र जांच करते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.
संलग्नक में मीडिया के समक्ष तस्वीर सार्वजनिक किए जाने का वीडियो/फुटेज शामिल किया गया है. आवेदन में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वीडियो और फोटो की गोपनीयता बनाए रखने का भी अनुरोध किया गया है.
बता दें कि जमुई की घटना को लेकर सांसद मीसा भारती पुलिस के पास सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी. वहीं, इस मामले में सीएम कार्यालय के कर्मचारी के खिलाफ मामला पहले ही मामला दर्ज हो चुका है.
–
डीएससी