
कोच्चि, 23 अक्टूबर . केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और उनके दामाद मोहम्मद रियास की अपील पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी. उन्होंने विवादित सीएमआरएल-एक्सालॉजिक भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर को चुनौती दी है.
शुक्रवार को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया. सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई से यह तय होने की उम्मीद है कि हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ उनकी चुनौती किस दिशा में आगे बढ़ेगी.
इस सप्ताह Supreme Court ने विजयन और अन्य लोगों को केरल हाई कोर्ट की उसी डिवीजन बेंच के पास जाने का निर्देश दिया था, जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा था. विजयन और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पिछले हफ्ते के फैसले के खिलाफ Supreme Court का दरवाजा खटखटाया था.
पिछले सप्ताह जस्टिस के. नटराजन और जस्टिस जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) की ओर से वीना की अब बंद हो चुकी आईटी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को किए गए कथित पेमेंट के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने वाली उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया था. अपने फैसले में बेंच ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी आरोपी को एफआईआर दर्ज होने से पहले अपनी बात रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके फैसले से आवेदकों को एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ संवैधानिक या कानूनी उपाय अपनाने का अधिकार नहीं छिनता है.
यह मामला पिनाराई विजयन के मुख्यमंत्री रहने के समय का है. इन भुगतानों पर तब सवाल उठे, जब यह आरोप लगा कि ये भुगतान बिना कोई सेवा लिए किए गए थे.
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डीसीएच/