
चेन्नई, 31 अक्टूबर . मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कायलविझी के खिलाफ एसबीआई बैंक मैनेजर को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस को चार सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पुलिस ने चेन्नई के अड्यार स्थित एसबीआई शाखा के मैनेजर को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के आरोप में कायलविझी के खिलाफ आपराधिक धमकी समेत चार धाराओं में मामला दर्ज किया था.
अपने खिलाफ दर्ज इस मामले को चुनौती देते हुए कायलविझी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. याचिका में उन्होंने दावा किया था कि बैंक मैनेजर ने उनके साथ अश्लील भाषा में दुर्व्यवहार किया था, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में इस तथ्य को छिपाया गया.
न्यायमूर्ति जी.के. इलंथिरैयन की पीठ के समक्ष जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई तो कायलविझी के वकील ने अदालत को बताया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं.
इसके बाद न्यायाधीश ने याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दिया. साथ ही, शास्त्रीनगर पुलिस को मामले में चार सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
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डीएससी