ट्विशा शर्मा मामले में एम्स की रिपोर्ट ने आत्महत्या के एंगल की पुष्टि की

भोपाल, 19 मई . अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत के घटनास्थल से बरामद बेल्ट की रिपोर्ट प्रथम दृष्टया आत्महत्या की ओर इशारा करती है. यह जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश कश्यप ने मंगलवार को को दी.

उन्होंने बताया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा बेल्ट को जब्त कर एम्स को भेज दिया गया था.

एम्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है और इसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट आने के बाद उसे जमा कर दिया गया है. प्राथमिक रिपोर्ट का समर्थन किया गया है. इसमें सहायक साक्ष्य मौजूद हैं.

ट्विशा के परिवार ने इससे पहले प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया था.

परिवार का दावा है कि जांच अधिकारी ने कथित तौर पर फांसी में इस्तेमाल की गई बेल्ट को जांच के दौरान डॉक्टरों के सामने पेश नहीं किया.

ट्विशा के परिवार का कहना है कि इस चूक से महत्वपूर्ण साक्ष्य के महत्व को ठेस पहुंची है.

सहायक पुलिस आयुक्त कश्यप ने भी स्वीकार किया कि बेल्ट बरामद कर ली गई थी, लेकिन इसे दो दिन बाद एम्स भोपाल में जांच के लिए भेजा गया.

इस बीच, पुलिस ने बताया कि ट्विशा के फरार पति वकील समर्थ सिंह की तलाश के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है.

इसके अलावा, पुलिस ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को उनके पासपोर्ट की जब्ती की औपचारिक सूचना दे दी है.

पुलिस ने आगे कहा कि पुलिस ने पासपोर्ट की जब्ती के संबंध में सहयोग के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से औपचारिक रूप से संपर्क किया है.

31 वर्षीय पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गईं, उनकी शादी के पांच महीने बाद.

उनकी मृत्यु के आठ दिन बाद भी उनका पार्थिव शरीर भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एम्स) में ही है, क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहा है और एम्स नई दिल्ली में दूसरा पोस्टमार्टम कराने और मध्य प्रदेश के बाहर की किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम में खामियां पाई गई हैं.

ट्विशा के परिवार ने मंगलवार को भोपाल जिला न्यायालय में एक आवेदन दायर कर उनके पार्थिव शरीर को एम्स नई दिल्ली में दूसरे पोस्टमार्टम के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी. न्यायालय बुधवार को परिवार के आवेदन पर फैसला सुना सकता है.

एमएस/