
बिलासपुर, 31 अक्टूबर . जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस ने आदतन तस्करों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुक्त कारागार जबली भेज दिया है.
इनमें एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं.
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई प्रशांत धर्माणी उर्फ पिस्तू निवासी करनगोरा, तहसील घुमारवीं और शीतल कुमारी उर्फ डेजी (26) निवासी वार्ड नंबर पांच, मेन मार्केट बिलासपुर के खिलाफ की गई है. प्रशांत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं, जबकि शीतल उर्फ डेजी के खिलाफ कुल पांच मामले दर्ज किए जा चुके हैं. इनमें वर्ष 2026 के चार और वर्ष 2024 का एक मामला शामिल हैं.
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों में मादक पदार्थों की बरामदगी हुई थी. लगातार नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई.
निरोधक प्राधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य गुप्तचर विभाग, हिमाचल प्रदेश के आदेशों के बाद सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को मुक्त कारागार जबली भेज दिया गया.
एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि बिलासपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है. हाल ही में पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दो आदतन नशा तस्करी के आरोपी पर कार्रवाई की गई है. आरोपी को डिटेन करते हुए जबली जेल भेजा गया है.
एसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि कानूनी औपचारिकताओं को पूरी करके दोनों आरोपियों को मुक्त कारागार जबली बिलासपुर में भेजा गया है. दोनों आरोपियों की लगातार आपराधिक संलिप्तता एवं नशा तस्करी में सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि बैकवर्ड लिंकेज के अंतर्गत बिलासपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है.
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एएसएच/डीकेपी