
नई दिल्ली, 10 सितंबर . भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर से सीजेपी और उसके नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके तथा आशुतोष रांका के खिलाफ 2 करोड़ के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सीजेपी और अभिजीत दिपके को समन जारी किया है.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने गौरव भाटिया के खिलाफ उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर सहमति जताई है, जिनमें उनके नाम पर एक फर्जी कोट्स जोड़ा गया था. गौरव भाटिया से जुड़े पोस्ट 24 घंटे के भीतर डिलीट कर दिए जाएंगे.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी और उसके नेताओं सौरव दास, अभिजीत दिपके तथा आशुतोष रांका के वकील से निर्देश लेने को कहा कि क्या वे गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए पोस्ट को हटाना चाहते हैं. हाईकोर्ट को बताया गया कि एआई से बनाया गया बैनर हटा दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विरोध करने के अलग-अलग तरीके होते हैं. क्या वाकई आपको इस हद तक जाने की जरूरत है? आप युवा हैं. आपकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि हम भी उसी उम्र से गुजरे हैं. उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि गौरव भाटिया इस उम्र से नहीं गुजरे हैं.
गौरव भाटिया ने कहा कि मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं. दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो तस्वीर में छेड़छाड़ कर रहा है और एक चैनल का लोगो इस्तेमाल करके उसे विश्वसनीयता दे रहा है. गौरव भाटिया ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद भी एक इकोसिस्टम मौजूद है. पश्चाताप कहां है?
हालांकि कोर्ट की ओर से आदेश जारी नहीं किया गया है. दोनों नेताओं से अपने क्लाइंट से निर्देश लेने को कहा गया है. 5 सितंबर को सीजेपी नेता आशुतोष रांका की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया गया था.
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एसडी/वीसी