फरार बदमाश अर्जुन अयंकी के ‘शूट-एट-साइट’ का कोई आदेश नहीं, कानून के तहत होगी कार्रवाई: केरल के गृह मंत्री

तिरुवनंतपुरम, 8 अगस्त . केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने शनिवार को साफ किया कि फरार अपराधी अर्जुन अयंकी के खिलाफ ‘शूट-एट-साइट’ (देखते ही गोली मारने) का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान पूरी तरह से कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी.

इस अटकल पर कि क्या पुलिस को गिरफ्तारी का विरोध करने पर अयांकी को गोली मारने की इजाजत थी, चेन्निथला ने कहा कि पुलिस की सभी कार्रवाइयां न्यायिक जांच के दायरे में आती हैं और उन्हें तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है.

उन्होंने कहा, “पुलिस की कार्रवाई न्यायिक जांच के दायरे में आती है, इसलिए जो कुछ भी किया जाएगा, वह कानून के शासन के अनुसार ही होगा. पुलिस का एक प्रोटोकॉल है और वे उसी के अनुसार काम करेंगे.”

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब पुलिस अयांकी की पूरे राज्य में तलाश तेज कर रही है. कई जिलों और अंतर-राज्यीय सीमाओं पर तलाशी के बावजूद वह अभी तक पकड़ में नहीं आया है.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि कोच्चि के पलियक्कारा टोल प्लाजा से गुजरते हुए देखे जाने के बाद वह शायद केरल से निकल चुका है. अब जांच का दायरा अयांकी के करीबी लोगों तक भी बढ़ा दिया गया है.

शनिवार को तिरुवनंतपुरम में उनके पांच सहयोगियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनके अंडरग्राउंड रहने के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार अपडेट्स उन्हीं की वजह से आ रहे थे.

जांचकर्ता अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि अयांकी खुद ये अकाउंट चला रहा है या कोई और उसकी तरफ से पोस्ट कर रहा है.उसके भाई और एक अन्य साथी पहले से ही एर्नाकुलम पुलिस की हिरासत में हैं, जिससे फरार व्यक्ति पर अपनी लोकेशन बताने का दबाव और बढ़ गया है.

अयांकी, जिस पर केरल के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वह छिपकर रहने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए पुलिस का मजाक उड़ाता रहा है.

अपनी हालिया पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि सिस्टम ने उन्हें ऐसा बना दिया है और कहा कि अगर घुटने के नीचे गोली भी मारी जाए, तो भी वे घुटने नहीं टेकेंगे.

इस पोस्ट पर अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स से कई लोगों ने समर्थन में कमेंट किए, जिसके बाद जांच करने वालों ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि क्या कोई संगठित नेटवर्क फरार रहने के दौरान उसकी मदद कर रहा है.

अयांकी एक पुलिस अधिकारी को धमकी देने के मामले में वांछित है. इससे पहले हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उसने पुलिस को चुनौती दी थी कि अगर वह चाहे तो उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन वह जमानत मिलने के बाद ही सरेंडर करेगा.अब उसके पास जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का ही कानूनी विकल्प बचा है.

पुलिस ने बॉर्डर पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी है और भगोड़े की तलाश के बड़े चरण में प्रवेश करते हुए उसकी गतिविधियों, साथियों और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रही है.

एसएचके/वीसी