पुणे : अवैध शराब कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा, एमपीडीए के तहत कार्रवाई

पुणे, 20 जून . महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तहसील अंतर्गत दापोडी गांव के लिंगमाळ क्षेत्र में अवैध रूप से देसी हाथभट्टी शराब बेचने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र प्रतिबंधक कानून (एमपीडीए) के तहत एक वर्ष के लिए नजरबंद किया है.

कार्रवाई किए गए आरोपी की पहचान अजित महादेव मासाळ (उम्र 37 वर्ष, निवासी दापोडी, लिंगमाळ, तहसील दौंड, जिला पुणे) के रूप में हुई है. आरोपी के खिलाफ यवत पुलिस थाने में कुल छह मामले दर्ज थे. बार-बार अपराध दर्ज होने के बावजूद वह अवैध शराब बिक्री का काम जारी रखे हुए था.

क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह कार्रवाई आवश्यक मानी गई. इसके तहत जिलाधिकारी, पुणे के आदेशानुसार महाराष्ट्र झोपड़पट्टी गुंड, हाथभट्टीवाले, औषधीय अपराधी व अन्य खतरनाक व्यक्तियों पर नियंत्रण हेतु अधिनियम 1981 (संशोधन 2025) की धारा 3(1) के तहत आरोपी को ‘हाथभट्टी शराब विक्रेता’ श्रेणी में रखते हुए 1 वर्ष के लिए नजरबंद किया गया है. आरोपी को अमरावती स्थित केंद्रीय कारागार में भेजा गया है.

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादार तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी बापुराव दडस के मार्गदर्शन में की गई. इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक संतोष तासगावकर, उपनिरीक्षक किशोर वागज, सागर माने तथा यवत पुलिस स्टेशन के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

बता दें कि अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का इसी प्रकार का एक दूसरा मामला शनिवार को नई दिल्ली से सामने आया, जहां नशीले पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली के करावल नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने एक संगठित तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से 22 किलो से अधिक गांजा, भारी मात्रा में अवैध शराब तथा 2.51 लाख रुपए नकद बरामद किए गए.

डीके/एबीएम