
चेन्नई, 9 सितंबर . तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है. इसके साथ ही चेंगलपट्टू और तिरुप्पुर जिलों में चुनावी मशीनरी सक्रिय हो गई है. उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं.
अधिकारियों ने चुनाव कार्यालयों में दस्तावेज प्राप्त करने और उनकी जांच के लिए व्यवस्था की है जबकि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं.
आरक्षित सीट धारापुरम में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में चुनाव कार्यालय स्थापित किया गया है. रिटर्निंग अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी फेलिक्स राज तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यालय में नामांकन फॉर्म तैयार रखे गए हैं और निगरानी कैमरे लगाए गए हैं.
यह उपचुनाव एआईएडीएमके विधायक सत्यभामा के इस्तीफे के बाद जरूरी हुआ है, जिन्होंने चार महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यह सीट जीती थी. चुनाव आयोग ने बाद में इस सीट को खाली घोषित कर उपचुनाव की घोषणा की. धारापुरम में उल्लंघन और बेहिसाब नकदी की आवाजाही पर नजर रखने के लिए नौ उड़नदस्ते (फ्लाइंग स्क्वॉड) बनाए गए हैं. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेजों के 50,000 रुपए से अधिक की राशि ले जाने पर पैसा जब्त किया जा सकता है.
मदुरांतकम में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चेंगलपट्टू जिला प्रशासन ने शिकायतें प्राप्त करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक चुनाव नियंत्रण कक्ष खोला है. आम लोग 1950, 1800-425-7088 और 044-27427412 हेल्पलाइन नंबरों पर कभी भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इस निर्वाचन क्षेत्र में 285 मतदान केंद्र हैं और कुल 2,13,689 मतदाता हैं, जिनमें 1,04,886 पुरुष, 1,08,738 महिलाएं और 65 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नौ उड़नदस्ते और नौ स्थैतिक निगरानी दल तैनात किए गए हैं.
जिला कलेक्टर वीरप्पन ने टीवीके, डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा और कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नियमों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अधिकारियों ने सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दीवार विज्ञापन, पोस्टर और बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं.
उम्मीदवारों और पार्टियों को चुनाव प्रचार बैठकों, लाउडस्पीकर, वाहन रैलियों और अस्थायी पार्टी कार्यालयों के लिए चुनाव आयोग की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में खर्च के नियमों और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन दल नामांकन और प्रचार अवधि के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगे और मतदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत दें.
–
वीकेयू/पीएम