दिल्ली हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, केवल तेज रफ्तार से चालक को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता
नई दिल्ली, 2 सितंबर . दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क हादसों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल वाहन का तेज रफ्तार से चलना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि चालक ने लापरवाही या खतरनाक तरीके से वाहन चलाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी चालक को … Read more